शैक्षणिक संस्थानों के नज़दीक तंबाकू बेचने वालों पर कार्रवाई, चालान व अर्थदंड वसूला

Action against tobacco sellers near educational institutions

देहरादून। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज कुमार शर्मा के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ देहरादून द्वारा सेलाकुई क्षेत्र के अंतर्गत तंबाकू विक्रय की दुकानों का निरीक्षण किया गया। थाना सेलाकुई की पुलिस टीम से समन्वय स्थापित कर माया इंस्टीट्यूट एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान के आसपास निरीक्षण किया गया।

टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान 35 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 25 तंबाकू विक्रेता COTPA अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। कई विक्रेता शैक्षणिक संस्थान के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाए गए। अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत इन विक्रेताओं के विरुद्ध अर्थदंड एवं चालान की कार्रवाई की गई। टीम द्वारा इन सभी से कुल₹ 2610 का अर्थ दंड वसूल किया गया।

गौरतलब है कि कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के नजदीक तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही ऐसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी कानूनन प्रतिबंधित है, जिनके बाहरी कवर पर स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान संबंधी चित्रित चेतावनी प्रिंट नहीं की गई है।

निरीक्षण टीम में पुलिस उप निरीक्षक कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल सुशील, मुकेश, बालाजी सेवा संस्थान से अजीत, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की जिला सलाहकार अर्चना उनियाल, सामाजिक कार्यकर्ता रेखा एवं अनुराग उनियाल शामिल रहे।

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