- 2 बजे तक के लिए सिंबल आवंटन पर ब्रेक
- हाईकोर्ट के फैसले ने मचाया तहलका, आयोग पड़ा असमंजस में
देहरादून। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में अचानक आया बड़ा ट्विस्ट। सोमवार को होने वाला सिंबल आवंटन अब 2 बजे तक के लिए ठप कर दिया गया है। यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग ने एक हाई प्रोफाइल कोर्ट आदेश के बाद लिया है, जिसने चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने साफ कहा है, एक ही व्यक्ति निकाय और पंचायत दोनों में वोटर? अब चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग को बड़ा झटका लगा है और उन्होंने तुरंत सिंबल आवंटन की प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दी है।
खास बात यह है कि प्रदेश के 12 जिलों में कल यानी सोमवार 14 जुलाई को सिंबल आवंटन होना था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सारा चुनावी गणित गड़बड़ा गया। आयोग इस वक्त असमंजस की स्थिति में है और हर नज़र अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। आयोग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष लिखित रूप में पेश कर दिया है, और आज दोपहर तक कोर्ट के रुख के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी।
फिलहाल आदेश साफ है, 2 बजे तक कोई सिंबल नहीं मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट की अगली चाल क्या होती है और पंचायत चुनावी रणभूमि में कौन-कौन उतरेगा। बने रहिए, अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगा।
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